Homestay Build in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में ओम श्री निर्माण करने के लिए पुलिस पंचायत ढांचा घटनापति प्रमाण पत्र लेने की शर्त समाप्त कर दी गई है अब ग्रामीण बहुत सारी क्षेत्र में होमस्टे का निर्माण करना सरल होगा हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से स्वीकृत होकर प्रधान सचिव देवेंद्र कुमार के पास पहुंची होमस्टे योजना 2025 के किए संशोधनों के लिए नियम नए नियम बनाए गए बनाए जाएंगे जिस उसके बाद पर्यटक और नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से अंतिम स्वीकृति मिलने मिलते ही योजना लागू कर दी जाएगी।
पंजीकरण शुल्क दरें
श्रेणी नगर निगम टीसीपी एवं साडा पंचायत
सिल्वर 8000 5000 3000
गोल्ड 12000 8000 6000
डायमंड 18000 12000 10000
सिल्वर श्रेणी को छोड़कर गोल्ड को डायमंड श्रेणी पर लगेगा जीएसटी और टिन नंबर
प्रदेश सरकार ने कमरों का आकार बी प्रॉपर्टी रखा गया है उनकी किरायेदारों का निर्धारण निर्धारण किया जाएगा और सिल्वर श्रेणी को छोड़कर शेष दो श्रेणियां गोल्ड और डायमंड के जीएसटी टीन नंबर के दायरे में आएंगे इनकी पंजीकरण की शर्तें निर्धारित की गई है सिल्वर श्रेणी को छोड़कर अन्य दो श्रेणियां को बिजली वह अपनी व्यावसायिक दरों पर दिया जाएगा सिल्वर श्रेणी के कमरे वालों को बिजली वह पानी अनुदान पर मिलेगा
श्रेणी दैनिक शुल्क
सिल्वर ₹3000
गोल्ड 3000 से ₹10000
डायमंड 10000 से अधिक
कमरों का आकार
सरकार ने होमस्टे ड्राफ्ट 2025 के तहत कमरों का आकार बढ़कर डबल बेड 120 वर्ग फुट और सिंगल बेड 100 वर्ग फुट और 30 वर्ग फुट प्रस्तावित किया गया था इसे घटकर पूर्व बत्ती डबल बेड 100 वर्ग फुट और सिंगल बेड 80 वर्ग फुट वह बाथरूम पश्चिम वर्ग फीट किया गया है साथ ही सुखाया है कि यदि कोई नयाहोमस्टे बनता है और कमरों का आकार बढ़कर डबल बेड 120 वर्ग फुट और सिंगल बेड 100 वर्ग फुट और 30 वर्ग फुट करना चाहता है तो क्या कर सकता है यह अनिवार्य नहीं होगा।
