Kullu News:- जिला कुल्लू में बार-बार नदी के किनारे उतरकर जान जोखिम में डालने वाले पर्यटकों को अब 8 दिन की कैद और ₹5000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा।
उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने जारी की आदेश
उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111 के अंतर्गत आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसमें किया गया है कि पर्यटक जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद भी काफी संख्या में ब्यास, पार्वती और तीर्थन नदी के किनारे उतरकर सेल्फी और वीडियो बनाकर जाएं जो की में डाल रहे हैं जिनको लेकर उन्होंने आदेश जारी कर दिए गए ।
जिले में नदी नालों में हो रहे हादसे के बाद भी नहीं मान रहे पर्यटक
उन्होंने इस दौरान का है कि देखा गया है कि पर्यटक विजयवाड़ा सोलन न्यायालय भुंतर से मणिकरण और पंजाब में तीर्थन नदी के किनारे पर सेल्फी लेने के लिए पर्यटक नदी के किनारे जा रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
यहां भी खतरा जताया
उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में यह भी खतरा जताया गया कि कुछ होटल रेस्टोरेंट नवी नदी के किनारे खुले और बैठने की व्यवस्था और ओपन और कैसे बना रखे हैं जो अचानक जलस्तर बनने की स्थिति में जानलेवा भी सावित हो सकते हैं पूर्व में भी ऐसा देखने को आया है कि किस प्रकार की लंबाई के कारण कई लोगों के रूप में से मौत हो गई है।

