हिमाचल प्रदेश में BPL List से बाहर होगे हिमाचल के हजारों परिवार

 Shimla:- हिमाचल प्रदेश सरकार में इन दिनों गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारो की सूची बना रही है जिसको लेकर प्रदेश के सुख सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं सरकार कितने कड़े नियम भी बनाए हैं सीएम सुक्खू को बीपीएल सूची को लेकर एक नियम ऐसा भी है जिसके चलते हजारों परिवार सूची से बाहर हो गए हैं सुक्खू सरकार ने नए नियमों को लेकर नई और सख्त गाइडलाइन लागू कर दी गई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को व्यवस्था परिवर्तन नीति के तहत यह कदम उठाया गया है।

BPL list


 असल में निर्धन लोगों का बीपीएल सूची में चयन हो सके और उन्हें सरकारी योजनाएं का लाभ मिल सके अब बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए जमीन, मकान और आय को लेकर नए मापदंड तय किए गए हैं जो पहले से सूची में शामिल परिवारों पर भी लागू होंगे सरकार की नई नीति के अनुसार जिन परिवारों के पास पक्का घर या कृषि योग्य भूमि है उन्हें अब बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा ऐसे परिवार जो पहले से सूची में है और नियमों को पूरा नहीं करते उनका नाम वेरिफिकेशन के दौरान सूची से हटा दिया जाएगा ऐसे में प्रदेश के कई ऐसे परिवार जो अब तक बीपीएल सूची का हिस्सा थे लेकिन जिनकी स्थिति अब बदल गई है उन्हें सूची से बाहर किया गया है जिनके पास बेहतर जीवन स्तर पक्का घर और कृषि भूमि है उनका नाम हटेगा इससे प्रदेश में हजारों परिवार सूची से बाहर हो सकते हैं सुक्खू की सुख सरकार के पक्के मकान के नियम के चलते अब हजारों परिवार बीपीएल सूची से भी बाहर हो जाएंगे क्योंकि हिमाचल में मेहनत मजदूर करने वाले हर शख्स के पास भी कम से कम दो कमरों का एक पक्का मकान है।


 लेकिन पहले उनकी वार्षिक आय के अनुसार ही उन्हें बीपीएल सूची में शामिल कर दिया जाता था लेकिन अब यह लोग भी बीपीएल सूची से बाहर हो जाएंगे CM sukhu ने यह स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश सरकार जनता के लिए योजनाएं बनती है लेकिन उनका लाभ सिर्फ वही लोग जो की हकदार है व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य यही है की योजनाएं दिखावे में नहीं जमीन स्तर पर असर दिखाएं दिव्या सूची में बदलाव इसी सोच का हिस्सा है सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पक्का मकान रखने वाले परिवारों की आवेदन बीपीएल सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।


 वेरिफिकेशन टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और अगर पक्का घर पाया गया तो आवेदन वही रिजेक्ट कर दिया जाएगा यह नियम पुराने और नए सभी आवेदनों पर लागू होगा इस पंचायत क्षेत्र में बनी वेरिफिकेशन कमेटी 25 जून तक पात्र परिवारों की सूची पंचायत भवन में नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करेगी इसके बाद जुलाई में ग्राम सभा की बैठक में इन नाम पर चर्चा होगी और ग्राम सभा की मोर के बाद ही सूची को अंतिम रूप मिलेगा ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य वोटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि किन परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाए।


 ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर खंड स्तरीय समिति अंतिम निर्णय लेगी अगर कोई अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम हटा दिया जाएगा केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बीपीएल सूची में अधिकतम परिवारों को रखने का कोटा तय किया गया है ऐसे में सिर्फ 16000 पात्र परिवारों को ही शामिल करने की गुजारिश बची है यानी अब हर नाम चैन को कठोर प्रक्रिया से होकर ही सूची में जा सकेगा। 

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